CHHATTISGARH : High Court’s big decision on Teacher Recruitment 2019, 5% relaxation to SC-ST-OBC
बिलासपुर। शिक्षक भर्ती 2019 से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने SC, ST और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शैक्षणिक अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट का लाभ देने का निर्देश दिया है।
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हाईकोर्ट ने साफ किया कि 5 प्रतिशत छूट के बाद जो अभ्यर्थी न्यूनतम पात्रता पूरी करते हैं, उन्हें 9 मार्च 2019 की भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार नियुक्ति का लाभ दिया जाएगा।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने ही पूर्व फैसले का हवाला दिया, जिसमें शिक्षक भर्ती 2019 में SC, ST और OBC अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत शैक्षणिक छूट देने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामला भी उसी फैसले से जुड़ा है।
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याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि पात्र अभ्यर्थियों को छूट का लाभ देकर, पात्रता पूरी करने पर भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्ति दी जाए।
