CG HIGHCOURT: हाईकोर्ट का आदेश, मकान पर नहीं चलेगा बुलडोजर!

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CG High Court: High Court Orders—No Bulldozer Action Against House!

CG HIGHCOURT: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दायर एक महत्वपूर्ण याचिका में याचिकाकर्ता संजय अवस्थी को बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के आवासीय मकान के कब्जे संबंधी कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई न की जाए।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि ऋण विवाद से संबंधित मामला वर्तमान में Debt Recovery Appellate Tribunal में लंबित है।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि मूल ऋण राशि लगभग 2.35 करोड़ रुपये थी, जबकि याचिकाकर्ता द्वारा अब तक 3.13 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है।

इसके बावजूद तहसील प्रशासन द्वारा उनके आवासीय मकान को खाली कराने हेतु कब्जा नोटिस जारी कर दिया गया था।

मामले की सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने प्रथम दृष्टया परिस्थितियों को देखते हुए अंतरिम राहत प्रदान की और स्पष्ट निर्देश दिए कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के मकान के कब्जे को लेकर कोई कठोर कार्रवाई न की जाए।

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