CG BREAKING : हाईकोर्ट ने रिम्स प्रशासन को स्टाइपेंड देने का आदेश किया जारी

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CG BREAKING: High Court issues order to give stipend to RIMS administration

बिलासपुर। प्रदेश के कई मेडिकल छात्रों ने स्टाइपेंड नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसको लेकर अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। रिम्स प्रशासन को नियमानुसार छात्रों को इंटर्नशिप स्टाइपेंड देने का आदेश जारी किया है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में यह मामला चल रहा था।

याचिकाकर्ता सभी छात्र 2021-22 सत्र के दौरान अपनी स्टाइपेंड की मांग कर रहे थे। ये छात्र लम्बे समय तक 12 हजार 6 सौ रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड नहीं मिलने पर हाईकोर्ट का दरबाजा खटखटाए थे।

 

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