CG BREAKING: Chhattisgarh High Court issues new guidelines for bail and speedy disposal of pending cases.
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ज्यूडिशियिल ने जमानत और लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि जमानत आवेदनों पर संबंधित न्यायालयों को एक सप्ताह के भीतर फैसला सुनाना होगा। इसके अलावा, सत्र विचाराधीन मामलों और मजिस्ट्रेट विचाराधीन मामलों को क्रमशः दो साल और छह महीने के भीतर निपटाया जाना है।
आरजी ज्यूडिशियली द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के तहत, पुराने लंबित मामलों को त्वरित निपटारे के लिए समय सीमा तय की गई है। 10 साल से अधिक पुराने मामलों को 30 अप्रैल 2018 तक और 5 से 10 साल पुराने मामलों को 30 सितंबर 2018 तक निपटाया जाना है। इसके अतिरिक्त, जमानत मामलों, अंतरिम आदेश पारित मामलों और विशेष श्रेणी के मामलों का भी शीघ्र निपटारा किया जाएगा।
सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों को इन आदेशों का पालन करने की दिशा में आदेश दिया गया है। इसके अलावा, पुराने लंबित मामलों का उचित वितरण सुनिश्चित करने और विलंबकारी चालों से निपटने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। न्यायिक अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम एक बार बैठक करने के लिए कहा गया है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा सके।
इन आदेशों के माध्यम से हाई कोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही में तेजी लाने और न्याय की शीघ्रता को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
