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CG BREAKING : पेट्रोल पंप संचालकों को बड़ी राहत, अब नहीं लेना होगा फूड लाइसेंस

CG BREAKING: Big relief to petrol pump operators, now they will not have to take food license.

रायपुर। राज्य सरकार ने पेट्रोल पंप संचालकों की वर्षों पुरानी मांग पर बड़ा फैसला लिया है। अब पेट्रोल पंप संचालन के लिए कलेक्टर से फूड लाइसेंस लेने और उसके नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार के इस निर्णय से पेट्रोल पंप मालिकों को आर्थिक और प्रशासनिक राहत मिलेगी।

राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अन्बलगन पी. के आदेश के बाद इसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। इससे पेट्रोल पंपों के लाइसेंस नवीनीकरण में होने वाली दिक्कतें खत्म हो जाएंगी।

4500 रुपये का सालाना शुल्क खत्म

पहले पेट्रोल पंप संचालकों को एक्सप्लोसिव लाइसेंस के साथ जिला प्रशासन के खाद्य विभाग से फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य था। इसके लिए हर साल 4500 रुपये देकर नवीनीकरण कराना जरूरी था। सरकार के इस फैसले से अब यह बाध्यता समाप्त हो गई है।

पेट्रोल पंप संचालकों को मिलेगा लाभ

इस निर्णय से व्यवसाय करने में आसानी होगी, साथ ही प्रशासनिक झंझट और आर्थिक बोझ भी कम होगा। पेट्रोल पंप मालिकों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।

 

 

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