CG BREAKING: Bhupesh Baghel gets big relief in sex CD case, CBI court removes all sections
रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स सीडी कांड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी राहत मिली है। सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को भूपेश बघेल के खिलाफ लगाई गई सभी धाराओं को हटा दिया है। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है, जिससे बघेल की कानूनी मुश्किलें अब खत्म हो गई हैं।
कोर्ट में पेश हुए भूपेश बघेल
यह दूसरी बार था जब भूपेश बघेल, विनोद वर्मा और कैलाश मुरारका रायपुर कोर्ट में पेश हुए। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने अपना पक्ष रखा था, जबकि आज आरोपियों के वकीलों ने बचाव में दलीलें दीं।
वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने रखीं दलीलें –
भूपेश बघेल का बचाव करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने अदालत में तर्क दिए। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को झूठे मामले में फंसाया गया है। न तो उन्होंने सीडी बनवाई और न ही उसे वितरित किया। उन्होंने किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया है।
क्या था सेक्स सीडी कांड?
छत्तीसगढ़ के इस चर्चित कांड में एक कथित सेक्स सीडी का मामला सामने आया था, जिसमें भूपेश बघेल और अन्य लोगों के नाम जुड़े थे। सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू की थी और मामला लंबे समय से कोर्ट में विचाराधीन था।
कोर्ट का फैसला –
कोर्ट ने भूपेश बघेल के खिलाफ सभी धाराओं को हटाने का आदेश दिया, जिससे उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही समाप्त हो गई है। इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
भूपेश बघेल ने कोर्ट से बाहर निकलने के बाद कहा कि “सत्य की जीत हुई है। मैं पहले भी कहता था कि मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है और आज कोर्ट ने इसे साबित कर दिया।”
