CG Assembly: छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित हुआ बकाया कर निपटान संशोधन विधेयक, छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत

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CG Assembly: रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के पारित होने से छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब 25,000 रुपए तक के पुराने वैट (VAT), केंद्रीय विक्रय कर (CST) और प्रवेश कर जैसे करों के बकाया मामलों का निपटारा किया जा सकेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस संशोधन विधेयक से प्रदेश के करीब 40,000 व्यापारियों को सीधा लाभ होगा। साथ ही न्यायालयों और विभागों में लंबित 62,000 मुकदमे भी समाप्त हो सकेंगे, जिससे न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया पर बोझ कम होगा। यह विधेयक न सिर्फ व्यापारियों को कर राहत देने वाला है, बल्कि प्रशासनिक सुधार की दिशा में भी इसे एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाने और छोटे व्यापारियों को राहत देने में मदद मिलेगी।

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