BREAKING : बीजेपी नेता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, अब चलेगा बलात्कार का मुकदमा
BREAKING: Big blow to BJP leader from Supreme Court, now rape case will go on
रेप मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सैय्यद शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली शाहनवाज हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामले की जांच होने दीजिए अगर आप गलत नहीं होंगे तो बच जाएंगे।
यह है मामला –
हुसैन के खिलाफ साल 2018 में रेप का आरोप लगा था। महिला का आरोप था कि शाहनवाज हुसैन ने उसे छतरपुर स्थित फार्महाउस पर बुलाया था। इसके बाद कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ उसे पीने के लिए दिया था। जिसके बाद वह उसके साथ रेप किया गया।
एक महिला ने हुसैन के खिलाफ एफआईआर की मांग करते हुए लोअर कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। हुसैन ने सेशन कोर्ट में लोअर कोर्ट के खिलाफ अपील की थी लेकिन वहां उनकी याचिका खारजि हो गई।
बाद में हुसैन ने हाईकोर्ट में लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट से भी हुसैन को झटका लगा था। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
हुसैन की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने अपनी दलीलें पेश की। रोहतगी ने कहा कि महिला की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन की लेकिन उसमें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि शाहनवाज के खिलाफ लगातार हमलों की श्रंखला चलाई गई। जिस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मामले में हमे दखल देने की कोई वजह नजर नहीं आ रही।