CHHATTISGARH : High Court strict on electricity and water!
बिलासपुर. बिलासपुर में खराब बिजली व्यवस्था और जलभराव की समस्या पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने CSPDCL के एमडी और नगर निगम कमिश्नर से पिछले आदेशों पर हुई कार्रवाई का हिसाब मांगा है।
कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं चलेगी। बचे हुए काम कब तक पूरे होंगे, इसकी स्पष्ट समय-सीमा और निगरानी करने वाले अधिकारियों के नाम भी बताने होंगे।
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बिजली कंपनी ने बताया कि पुराने सीमेंट पोल बदले जा रहे हैं, नए सब-स्टेशन और बिजली जोन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। हाईकोर्ट ने बचे खंभों को बदलने और सब-स्टेशन शुरू होने की समय-सीमा भी पूछी है।
वहीं, नगर निगम ने 24 घंटे बाढ़ नियंत्रण कक्ष चलने की जानकारी दी। कोर्ट ने शिकायतों के समाधान और बाढ़ प्रबंधन से जुड़े प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति का पूरा ब्यौरा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।
