अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, 1 अक्‍टूबर के बाद इनकम टैक्स भरने वाले व्‍यक्ति नहीं कर पाएंगे निवेश

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नई दिल्‍ली: असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पेंशन की सुविधा के लिए शुरू की गई अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के नियमों में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. 1 अक्‍टूबर, 2022 के बाद ऐसा कोई भी व्‍यक्ति इस योजना में निवेश नहीं कर सकेगा, जो इनकम टैक्‍स देता है. इस संबंध में 10 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.

अटल पेंशन योजना (APY) वित्त वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी. यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जो किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं. केवल 6 वर्षों में ही इस योजना ने 4 करोड़ लोगों तक अपनी पहुंच बना ली. 99 लाख तो केवल बीते वित्त वर्ष में इस योजना से जुड़े. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार, वित्त वर्ष 2022 के अंत तक इस योजना में 4.01 करोड़ लोग निवेश कर रहे थे.

अब हुआ नियमों में बदलाव

लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय के अंतगर्त आने वाले वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, वे अटल पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे. वित्त मंत्रालय का नया नियम 1 अक्टूबर, 2022 लागू होगा. 1 अक्टूबर को या इसके बाद जो आयकरदाता इस योजना के लिए अप्लाई करेगा अकाउंट खुलवाएगा, उसका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और खाते में जमा पेंशन का पैसा सब्‍सक्राइबर्स को लौटा दिया जाएगा.

1 हजार से 5 हजार तक मिलती है पेंशन

अटल पेंशन योजना (APY), भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चलाई जाती है. APY के तहत, न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाती है जो 1,000, रु. 2,000, रु. 3,000, रु. 4,000 या 5,000 रुपये तक दी जाती है. ग्राहक जिस हिसाब से इस खाते में पैसे जमा करते हैं, उस हिसाब से 60 वर्ष की आयु में पेंशन दी जाती है.

निवेश की रकम और आपकी उम्र निर्धारित करेगी कि आपको मैच्योरिटी के बाद कितनी पेंशन मिलनी है. इस योजना का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) करती है.

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