BIG BREAKING : CBI के लिए नया कानून बना रही केंद्र सरकार ! राज्य सरकारों से मंजूरी लेने की नहीं होगी जरूरत

BIG BREAKING: Central Government is making a new law for CBI! There will be no need to take approval from the state governments
केंद्र सरकार सीबीआई के लिए नया कानून बनाने पर विचार कर रही है. केंद्र चाहता है कि CBI का दायरा और अधिकार बढ़ा दिया जाए. अभी सीबीआई को जांच करने के लिए राज्य सरकारों से अनुमति लेनी पड़ती है, केंद्र सरकार इस नियम को खत्म कर सकती है. केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने इस बारे में गृह मंत्रालय के साथ काम करने वाला है.
बता दें कि CBI अबतक दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत काम करती है. इन कानून की सीमाओं पर विचार-विमर्श करने के बाद संसद की स्थाई समिति ने शिफारिश की है कि सीबीआई के लिए अलग से कानून बने.

सीबीआई के लिए अलग कानून बनेगा –
संसद समिति का कहना है कि मौजूदा कानून में जांच एजेंसियों का दायरा सिमित है. इसी लिए ऐसा कानून बनाने की जरूरत है जिसमे CBI का दर्जा, कामकाज और अधिकार तय किया जाए. ताकि जांच में निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का प्रावधान हो.
सीबीआई का नया कानून संघीय स्तर में होगा। संवैधानिक अदालत जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई को राज्य सरकारों की अनुमति की जरूरत नहीं होती है. लेकिन जब केंद्र सरकार जांच कराने का फैसला करती है तो CBI को राज्य सरकारों से अनुमति लेनी होती है
अभी तक CBI का दायरा केंद्र शासित प्रदेश या रेलवे एरिया तक ही सिमित है. ऐसे में केस दर्ज करने या किसी केस को अपने हाथ में लेने से पहले सीबीआई को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होती है.
सीबीआई के लिए अलग से कानून बनाना इसी लिए भी जरूरी है क्योंकी देश के 9 राज्यों ने सीबीआई से जनरल कंसेंट को वापस ले लिया है. यह सभी राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है.