CG DJ Rules: Playing loud DJ music proves costly; major police crackdown!
CG DJ RULES: त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान तेज आवाज में डीजे और धुमाल बजाने वालों के खिलाफ रायपुर पुलिस ने दो डीजे संचालकों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम की धारा 4, 5 और 15 के तहत कार्रवाई की है।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि तेज आवाज में डीजे बजाने और सार्वजनिक स्थान पर हुज्जतबाजी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
13 सितंबर को थाना सिविल लाइन क्षेत्र में पुलिस ने डीजे संचालकों की जांच की। जनता कॉलोनी, राजेंद्र नगर और जोगी बंगला सिविल लाइन के पास डीजे संचालन के दौरान निर्धारित नियमों और निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।
इसके बाद पुलिस ने राजेंद्र साहू और रूपेश पासी के खिलाफ कोलाहल अधिनियम की धारा 4, 5 और 15 के तहत कार्रवाई की।
पुलिस ने अपील की है की त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान सभी आयोजक और डीजे संचालक निर्धारित अनुमति, समय-सीमा के साथ ध्वनि मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें।
नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही जारी रहेगी।
