BIG BREAKING: क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन की जमानत पर सुनवाई टली

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हाई प्रोफाइल क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत एक दिन के लिए और टल गई । बुधवार 13 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट मे हुई सुनवाई में आर्यन को जमानत नहीं मिल पाई यानि अब आर्यन को एक रात और जेल में ही बितानी पड़ेगी । दरअसल, मुंबई की सेशंस कोर्ट में आर्यन खान समेत अरबाज मर्चेट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर बुधवार 13 अक्टूबर को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी इसलिए अब इस मामले में कल यानी 14 अक्टूबर को गुरुवार को 12 बजे सुनवाई होगी । कोर्ट में आर्यन के वकील और एनसीबी के बीच लंबी बहस के बाद आर्यन की जमानत पर कोर्ट ने अपना फैसला अगले दिन के लिए सुरक्ष‍ित कर लिया है ।

ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत फ़िर एक दिन टली, जेल या बेल पर अब 14 अक्टूबर को फ़िर होगी सुनवाई

 

आर्यन खान को एक और रात जेल में बितानी होगी

 

आज सेशन कोर्ट में आर्यन की पैरवी करने के लिए सतीश मानशिंदे के साथ हिट एंड रन केस में सलमान खान का पक्ष रखने वाले वकील अमित देसाई भी कोर्ट पहुंचे । जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील अमित देसाई ने कहा कि क्रूज से जब्त ड्रग्स का आर्यन से कोई लेना देना नहीं है । आर्यन ने कोई गुनाह नहीं किया है । एनसीबी अच्छा काम कर रही है लेकिन बेगुनाहों को न फंसाए । वहीं एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि आरोपी से कोई बरामदगी नहीं हुई लेकिन वो बड़ी साजिश का हिस्सा है । विदेशों से लेन देन की जांच जरूरी है । सुनवाई के दौरान एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े मौजूद रहे ।

 

क्रूज से जब्त ड्रग्स का आर्यन से कोई लेना देना नहीं है

 

आर्यन के पक्ष में दलील रखते हुए अमित देसाई ने कहा, “पूरा मामला दोपहर 2 अक्टूबर को शुरू होता है जब मेरे क्लाइंट को एक क्रूज़ शिप में बुलाया जाता है । प्रतीक गाबा ने बुलाया था जो आर्गेनाइजर नहीं है और न ही वो गिरफ्तार हुए हैं । उनके कहने पर यह (आर्यन) वहां पहुंचे लेकिन चेक इन करने से पहले ही एनसीबी ने इन्हें हिरासत में लिया । उन्‍होंने कहा, ‘आर्यन के पास कैश नहीं था इसलिए वो ड्रग्स खरीद नहीं सकता था । उसके पास से ड्रग्स नहीं मिला इसलिए वो इसका सेवन नहीं करने वाला था ।”

बता दें कि, मुंबई से गोवा जा रही लग्जरी क्रूज में 2 अक्टूबर को एनसीबी ने ड्रग्स पार्टी में आर्यन के अलावा अरबाज मर्चेन्ट, मुनमुन धमेचा, विक्रांत चोकर, मोहक जयसवाल, इसमत सिंह छेड़ा, गोमित चोपडा औक नुपूर सतीजा को न्यायिक हिरासत मे लिया । 3 अक्टूबर को आर्यन को एनसीबी ने अपनी कस्टडी में ले लिया था । 8 अक्टूबर को कोर्ट ने आर्यन की जमानत याच‍िका खारिज कर दी थी जिसके बाद आर्यन को आर्थर रोड जेल भेजा गया ।

NCB ने जिस हाई-प्रोफाइल ड्रग छापेमारी में 23 साल के आर्यन को गिरफ्तार किया है, उसमें एनसीबी को 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरस और 22 गोलियां एमडीएमए की मिली हैं । कथित रूप से एनसीबी ने बताया कि आर्यन के खिलाफ प्रतिबंधित पदार्थों की खरीद, उसे रखने और उसके इस्तेमाल के आरोप हैं । आर्यन की गिरफ्तारी NDPS के सेक्शन 8C, 20B और 27, 35 के तहत हुई है ।

मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज से प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किए जाने के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में आज सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट में कल तक सुनवाई टाल दी है

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