CHHATTISGARH : Decision on Vijay Baghel’s petition on 17th!
दुर्ग. दुर्ग लोकसभा चुनाव से जुड़ी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद विजय बघेल की कानूनी लड़ाई अब अहम मोड़ पर है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट 17 सितंबर को तय करेगा कि विजय बघेल की चुनाव याचिका आगे चलेगी या शुरुआती स्तर पर ही खत्म हो जाएगी।
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10 सितंबर को विजय बघेल और उनके गवाह सौरभ दुबे साक्ष्य दर्ज कराने हाईकोर्ट पहुंचे थे। लेकिन भूपेश बघेल की ओर से दाखिल आवेदन पर सुनवाई के चलते उस दिन साक्ष्य दर्ज नहीं हो सका।
भूपेश बघेल ने 9 सितंबर को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन दाखिल किया है। इसमें विजय बघेल की चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की मांग की गई है। आवेदन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 86(1) का भी हवाला दिया गया है।
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आवेदन पर आदेश के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की है। विजय बघेल की ओर से भी उसी दिन आवेदन का जवाब दाखिल कर दिया गया था।
अब 17 सितंबर का आदेश इस मामले की आगे की दिशा तय करेगा। अगर भूपेश बघेल का आवेदन खारिज होता है तो चुनाव याचिका पर सुनवाई और साक्ष्य की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आवेदन स्वीकार होने पर याचिका शुरुआती स्तर पर ही खत्म हो सकती है।
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