AUSTRALIA SOCIAL MEDIA : Social media banned for under 16s
नई दिल्ली। दुनिया में पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर कानूनी रूप से रोक लगा दी है। बढ़ते बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य संकट और ऑनलाइन क्राइम को देखते हुए यह नियम कल रात से लागू कर दिया गया। सरकार का मानना है कि बच्चे सोशल मीडिया पर खतरनाक कंटेंट, साइबर बुलिंग और मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं, जिसे रोकना जरूरी हो गया था।
इस रोक को ‘ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल’ के तहत लागू किया गया है, जिसे नवंबर 2024 में पास किया गया था। कम्युनिकेशंस मिनिस्टर अनिका वेल्स ने कहा कि यह प्रतिबंध बच्चों पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया कंपनियों पर लागू होगा, और कंपनियों को ही उम्र सत्यापन प्रक्रिया को मजबूत करना होगा।
किन प्लेटफॉर्म्स पर लगेगा बैन?
जहां सोशल इंटरैक्शन सबसे अधिक होता है, उन प्लेटफॉर्म्स को इस नियम के दायरे में रखा गया है।
इनमें शामिल हैं :
फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, X/ट्विटर, यूट्यूब, थ्रेड्स, रेडिट, किक।
बच्चे यूट्यूब और रेडिट पर वीडियो देख सकेंगे, लेकिन अकाउंट नहीं बना पाएंगे।
कौन से प्लेटफॉर्म फिलहाल बैन से बाहर?
जिन प्लेटफॉर्म्स का मुख्य फोकस शिक्षा या गेमिंग है, उन्हें अस्थाई रूप से बाहर रखा गया है डिस्कॉर्ड, ट्विच, व्हाट्सऐप, मैसेंजर, गिटहब, गूगल क्लासरूम, रोब्लॉक्स, स्टीम, लेगो प्ले, यूट्यूब किड्स।
मौजूदा अकाउंट्स का क्या होगा?
10 दिसंबर 2025 से इस नियम को पूरी तरह लागू किया जाएगा। इसके बाद 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पहले से बने अकाउंट्स को हटाना या डिएक्टिवेट करना अनिवार्य होगा। कंपनियों को नियम लागू करने से पहले सभी यूजर्स को सूचित करना होगा।
400 करोड़ का भारी जुर्माना
नियम का पालन न करने पर सोशल मीडिया कंपनियों पर लगभग 49.5 मिलियन डॉलर (करीब 400 करोड़ रुपये) तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इससे साफ है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है।
