ARUN PANNALAL CASE : Court gives big decision in religious comment case
रायपुर। फेसबुक पोस्ट विवाद में अरुण पन्नालाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। उन्होंने हिंदू धर्म और भगवान शिव को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में जमानत मांगी थी।
भाजपा विधि प्रकोष्ठ की ओर से जमानत का विरोध किया गया। अधिवक्ताओं ने कोर्ट में दलील दी कि धार्मिक आस्था और देवी-देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती है।
CG CONGRESS : दीपक बैज की नई टीम में बड़ा बदलाव, 200 चेहरों पर मंथन!
मामले में विरोध के बाद पुलिस ने 7 अगस्त 2026 की रात पन्नालाल को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने समेत संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की गई है।
अब कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद इस मामले में उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
