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ACB की कार्यवाही, आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बेहिसाब संपत्ति के है मालिक

बिलासपुर। आदिम जाति कल्याण विभाग बिलासपुर में सहायक आयुक्त सीएल जायसवाल के खिलाफ ACB ने एफआईआर दर्ज की है। छत्तीसगढ़ के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एसीबी से शिकायत की गई थी। इसके बावजूद किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कार्रवाई ना होने की जानकारी देते हुए हाईकोर्ट को चिट्टठी लिखी गई। जिसके एसीबी एक्शन मोड में दिखा।

एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (ACB) 1988 की धारा 13 (1) बी, 13(2) के तहत जायसवाल के खिलाफ केस दर्ज किया है।

जानकारी के मुताबिक ACB के पास सहायक आयुक्त जायसवाल के खिलाफ सबूतों के साथ शिकायत की गई. उन पर आरोप लगाया गया कि अलग-अलग जिलों में पोस्टिंग के वक्त बेहिसाब संपत्ति जुटाई है। उन्होंने कोरबा जिले के अपने पैतृक गांव गुरसिया में 23 प्लॉट खरीदे। साथ ही सोनगंगा कॉलोनी में पिता के नाम से 3 हजार स्क्वॉयर फीट की जमीन पर 2 मंजिला बंगला होने की जानकारी भी दी गई। फर्जी तरीके से 8 शिक्षाकर्मियों की भर्ती मामले में पहले ही जायसवाल के खिलाफ चार्जशीट पेश की जा चुकी है।

खुद और पत्नी के नाम पर 30 से अधिक प्लॉट

जायसवाल के नाम पर कोरबा जिले के गुरसिया गांव में 23 प्लॉट और एक मकान है। वहीं उनकी पत्नी अनीता जायसवाल के नाम पर बिलासपुर में 5 एकड़ का फार्महाउस है। पिता देवी प्रसाद जायसवाल के नाम पर शहर की पॉश कॉलोनियों में शामिल सोन गंगा कॉलोनी में 3 हजार स्क्वॉयर फीट में बना दो मंजिला बंगला है। चांटीडीह में खुद के नाम पर 2500 स्क्वॉयर फीट और सिर्गिट्टी में 1 हजार स्क्वॉयर फीट जमीन है

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