छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस…किश्त देने के बावजूद बैंक ने डिफाल्टर घोषित कर की कुर्की की कार्रवाई

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बिलासपुर। आरबीआई के निर्देश पालन नहीं करने और कुर्की की कार्रवाई करने के मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. कोर्ट ने एयू स्माल इन्वेस्टमेंट बैंक बिलासपुर और मुख्यालय जयपुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

बिलासपुर निवासी दुर्गेश कुमार ने वर्ष 2018 में एयू स्माल इन्वेस्टमेंट बैंक बिलासपुर से लोन लिया था. इसकी किश्त वे लगातार अदा कर रहे थे. अप्रैल 2021 से जून 2021 के बीच कोरोना काल में वह किश्त भुगतान नहीं कर सके. इसके तुरंत बाद बैंक ने उनको डिफाल्टर घोषित कर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी.

इससे परेशान होकर दुर्गेश ने एडवोकेट सुरजीत सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में कहा गया कि आरबीआई ने 5 मई को यह सर्कुलर जारी किया था, जो भी व्यक्ति लोन की किश्त अदा कर रहा है. उसे इसे चुकाने का अवसर दिया जाए. विपरीत परिस्थिति में समय बढ़ा दिया जाए या किश्त की अवधि बढ़ाई जाए.

25 करोड़ रुपए से कम की राशि के लिए यह नियम लागू होना है. इसके बाद भी अवैधानिक तरीके बैंक ने कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बैंक बिलासपुर और मुख्यालय जयपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अगली सुनवाई सितंबर माह में निर्धारित की गई है.

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