1 सितंबर से बदल जाएंगे PF के लिए ये अहम नियम, जाने क्या है नए नियम

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कोरोना काल के दौरान कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ गवांना पड़ा है। जिसके चलते कई लोगों को अपने प्रोविडेंट फंड यानी (पीएफ) का पैसा भी मज़बूरन निकालना पड़ा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने पीएफ अकाउंट को लेकर खास जानकारी नहीं है। बता दें , (EPFO) यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खाताधारकों के लिए नियमों में कुछ बदलाव किया है। अब क्या है यह बदलाव, आईये जानते है

आपको बता दें कि, ईपीएफओ के नए नियम के अनुसार प्रत्येक खाताधारक का पीएफ खाता यानी पीएफ अकाउंट  आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। यह नियम एक सितंबर ,2021 यानि अगले महीने से लागू होगा। बता दें कि,इस नियम को पहले एक जून से ही लागू करने की बात की जा रही थी।  लेकिन अब इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई है और अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं है तो पीएफ खाते में आने वाला नियोक्ता योगदान यानी पेंशन रोका जा सकता है और ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न नहीं भरा जा सकेगा।

आईये जान लेते है की कैसे ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप अपने खाते को आधार से लिंक कर सकते हैं।

सबसे पहले आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं।

अब अपने यूएएन और पासवर्ड से खाते में लॉग-इन करें।

अब ‘Manage’ सेक्शन में केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें।

आपके सामने जो पेज खुलेगा,वहां आपको अपने ईपीएफ खाते के साथ जोड़ने के लिए कई दस्तावेज दिखेंगे।

यहां आधार विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर सर्विस पर क्लिक करें।

इसके बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित हो जाएगी,आपका आधार यूआईडीएआई(UIDAI ) के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा।

इसी तरह आपके केवाईसी दस्तावेज सही होने पर आपका आधार आपके पीएफ खाते से लिंक हो जाएगा और  आपको अपने आधार जानकारी के सामने वेरिफाई लिखा मिलेगा।

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