CHHATTISGARH : State Tax Inspector recruitment cancelled, High Court also approves it!
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 2021 और 2022 में हुई विभागीय भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया है। इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी खारिज कर दी गई हैं।
जस्टिस बीडी गुरु की अदालत ने कहा कि परीक्षा में गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं। ऐसे में परीक्षा और इसके आधार पर जारी नियुक्तियों को रद्द करना गलत नहीं था। कोर्ट ने सरकार को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर जल्द पूरा करने का निर्देश भी दिया है।
जांच में सामने आईं कई गड़बड़ियां
दरअसल, वाणिज्यिक कर विभाग में सहायक ग्रेड-3 के कर्मचारियों को स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति देने के लिए सीमित विभागीय परीक्षा आयोजित की गई थी। शिकायतों के बाद सरकार ने पांच सदस्यीय जांच समिति बनाई थी।
जांच में उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया और जरूरी मंजूरी के रिकॉर्ड नहीं मिले। कई उत्तरपुस्तिकाओं के पन्नों पर क्रमांक नहीं थे और वे बंधे भी नहीं थे। खरीदी गई और इस्तेमाल के बाद बची आंसरशीट की संख्या में अंतर मिला। कुछ अभ्यर्थियों के जवाब मॉडल उत्तरों से हूबहू मेल खाते पाए गए।
500 से ज्यादा अभ्यर्थी हुए प्रभावित
परीक्षा में 500 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कोर्ट ने माना कि गड़बड़ियों का फायदा किन अभ्यर्थियों को मिला, यह अलग-अलग करके पता लगाना संभव नहीं था। इसलिए पूरी परीक्षा रद्द करने का फैसला उचित था।


