BILASPUR AIRPORT EXPANSION : High Court strict on airport, what will happen now?
बिलासपुर। बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास और विस्तार में देरी को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ पत्राचार करने से काम नहीं चलेगा, विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।
104 करोड़ के प्रस्ताव पर अब तक फैसला नहीं
एयरपोर्ट के विकास के लिए करीब 104 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर अब तक निर्णय नहीं हुआ है। इसमें रनवे विस्तार के लिए 63 करोड़ रुपये और नए एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) टावर के निर्माण के लिए 41 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
इन दोनों कार्यों में देरी के कारण एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की योजना लंबित है। रनवे का विस्तार और आधुनिक एटीसी टावर हवाई सेवाओं की सुविधाएं बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
राज्य सरकार और AAI से मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को विस्तृत शपथ पत्र पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रस्तावों की मौजूदा स्थिति और अब तक हुई कार्रवाई का ब्योरा मांगा है।
कोर्ट की सख्ती के बाद अब संबंधित विभागों को बताना होगा कि प्रस्तावों पर फैसला क्यों लंबित है और आगे काम बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।
23 नवंबर को अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गई है। अब सबकी नजर राज्य सरकार और AAI के जवाब पर रहेगी। देखना होगा कि लंबित प्रस्तावों पर फैसला लेने और बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार का रास्ता साफ करने के लिए क्या कार्रवाई होती है।
