CG Garba Rules: Action to be taken against events held without permission; police crack down!
CG GARBA RULES: नवरात्रि पर्व को लेकर बिलासपुर शहर में डांडिया और गरबा आयोजनों को लेकर पुलिस ने आयोजनकर्ताओं के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी डांडिया या गरबा कार्यक्रम के आयोजन के लिए शासन-प्रशासन से विधिवत अनुमति लेना जरूरी होगा।
बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित किए जाने की स्थिति में संबंधित आयोजकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया कार्यक्रमों में आयोजकों को पर्याप्त संख्या में वालंटियर्स तैनात करने होंगे। ये वालंटियर्स भीड़ को नियंत्रित करने के साथ-साथ आयोजन स्थल पर किसी भी अप्रिय स्थिति पर नजर रखेंगे।
पुलिस ने आयोजकों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने को कहा है। आयोजन स्थल पर प्रवेश और निकासी व्यवस्था के साथ भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक आयोजकों को आयोजन स्थल के आसपास पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी, ताकि कार्यक्रम में आने वाले लोगों के वाहन मुख्य सड़कों पर खड़े न हों।
पुलिस ने आयोजनकर्ताओं को साफ किया है कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था, नियमों की अनदेखी या सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही सामने आने पर संबंधित आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने शहरवासियों और आयोजकों से नवरात्रि पर्व को उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि उत्सव के दौरान सुरक्षा और नियमों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
