CG Caste Certificate: People belonging to the SC caste will now receive caste certificates under the name ‘Rohidas’!
CG CASTE CERTIFICATE: छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के अंतर्गत आने वाले चमार और मोची जाति के लोगों के रोहिदास जाति प्रमाणपत्र को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने शासन के सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र भेजा है।
आदेश में कहा गया है कि यदि रोहिदास जाति के किसी व्यक्ति के पूर्वजों के राजस्व अभिलेख में ‘चमार’ या ‘मोची’ जाति दर्ज है और आवेदक निर्धारित प्रक्रिया के तहत रोहिदास जाति का प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध करता है, तो सक्षम अधिकारी निर्धारित जांच के बाद प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं।

सरकार ने अपने पत्र में संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जातियों की सूची का भी उल्लेख किया है। सूची के सरल क्रमांक 14 सहित कई जातियां शामिल हैं। शासन ने इसी आधार पर रोहिदास जाति प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है।
GAD ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आदेश में यह भी उल्लेख है कि ‘चमार’ अथवा ‘मोची’ और ‘रोहिदास’ जाति भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल हैं।
