SUPREME COURT PETITION : UPI charges challenged in SC, new rules from October 15!
रायपुर। UPI पेमेंट पर नए चार्ज को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता अंजन दत्ता ने केंद्र सरकार के 14 सितंबर के नोटिफिकेशन और 15 सितंबर को जारी MDR फ्रेमवर्क को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है।
नई व्यवस्था के तहत ₹2,000 से ज्यादा के कुछ चुनिंदा व्यापारी भुगतान पर 0.4% MDR लागू किया जाना है। ₹75,000 या उससे ज्यादा के लेन-देन पर MDR की अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजेक्शन रखी गई है। यह व्यवस्था 15 अक्टूबर से लागू होगी।
याचिकाकर्ता ने इस व्यवस्था को कानूनी प्रक्रिया और पारदर्शिता के आधार पर चुनौती दी है और दोनों नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग की है।
सरकार का कहना है कि आम UPI यूजर्स से कोई MDR नहीं लिया जाएगा। व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P ट्रांजेक्शन किसी भी राशि का हो, मुफ्त रहेगा। ₹2,000 तक के merchant payments भी मुफ्त रहेंगे और सरकार के मुताबिक करीब 96% merchant transactions पर नए MDR का असर नहीं पड़ेगा।
