CHHATTISGARH : बिजली बिल लेट हुआ तो अब कम लगेगा जुर्माना!

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CHHATTISGARH : If the electricity bill is late, the penalty will now be less!

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। अब बिजली बिल जमा करने में 1-2 दिन की देरी होने पर पूरे महीने का विलंब शुल्क नहीं देना पड़ेगा। नई व्यवस्था में जितने दिन बिल लेट होगा, उतने ही दिनों के हिसाब से शुल्क लगेगा।

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पहले बिल जमा करने में थोड़ी सी भी देरी होने पर पूरे महीने का 1.5 प्रतिशत विलंब शुल्क वसूला जाता था। उदाहरण के लिए 4 हजार रुपए का बिल एक दिन लेट होने पर भी 60 रुपए तक शुल्क लग जाता था।

अब नई व्यवस्था में 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क लगेगा। यानी 4 हजार रुपए के बिल पर एक दिन की देरी में करीब 1.60 रुपए और 30 दिन की देरी में करीब 48 रुपए विलंब शुल्क लगेगा।

इससे खासतौर पर उन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जिनका बिल एक-दो दिन की देरी से जमा होता था और उन्हें पूरे महीने का शुल्क देना पड़ता था।

स्मार्ट मीटर में भी बदलाव

स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए भी व्यवस्था बदली गई है। अब मैन्युअल रीडिंग की जगह हर आधे घंटे का डेटा सीधे सर्वर पर भेजा जाएगा और इसी आधार पर बिल तैयार होगा। इससे बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ने और मानवीय गलती कम होने की उम्मीद है।

हालांकि, एडवांस में बिजली बिल जमा करने वालों को मिलने वाली छूट कम कर दी गई है। पहले एडवांस भुगतान पर 1.25 प्रतिशत की छूट मिलती थी, जिसे घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है।

 

 

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