RAHUL GANDHI DEFAMATION CASE : Rahul’s petition in PM Modi defamation case dismissed
मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने 2019 के मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन को रद्द करने की राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस एनआर बोरकर की सिंगल बेंच ने कहा कि मजिस्ट्रेट के आदेश में ऐसी कोई गलती या गैरकानूनी बात नहीं है, जिसके आधार पर हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए।
हालांकि, राहुल गांधी को फिलहाल 6 हफ्ते की राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत में मानहानि की शिकायत पर सुनवाई टालने से जुड़ा अंतरिम आदेश बढ़ा दिया है। यानी इस अवधि में राहुल को मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा।
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मामला 2018 की राजस्थान की एक सभा में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर राहुल गांधी की कथित टिप्पणी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल का दावा है कि टिप्पणी से BJP के सदस्यों को भी ठेस पहुंची।
राहुल के वकीलों ने दलील दी थी कि टिप्पणी प्रधानमंत्री के खिलाफ थी, BJP के खिलाफ नहीं, इसलिए शिकायतकर्ता को मानहानि का केस करने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।
कोर्ट ने कहा कि टिप्पणी का BJP सदस्यों पर वास्तव में क्या असर पड़ा, यह ट्रायल के दौरान सबूत और गवाहों के बयान से तय होगा।
राहुल गांधी के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए समय मांगा है। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मानहानि की शिकायत खत्म नहीं हुई है और निचली अदालत में मामला जारी रहेगा।
