SAVARKAR DEFAMATION CASE : Big relief to Rahul Gandhi from Supreme Court!
नई दिल्ली. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वीर सावरकर से जुड़े आपराधिक मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में दर्ज शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन आदेश को रद्द कर दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां सैंक्शन जरूरी है और वह मौजूद नहीं है, वहां मामला आगे नहीं चल सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि यूपी सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में सैंक्शन का कोई जिक्र नहीं है।
यह मामला 2022 में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में दिए सावरकर से जुड़े बयान को लेकर दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे की शिकायत पर राहुल गांधी के खिलाफ IPC की धारा 153(A) और 505 के तहत कार्रवाई शुरू हुई थी और मजिस्ट्रेट ने उन्हें समन जारी किया था।
अब सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत और समन दोनों को खारिज कर दिया है।
