RAIPUR RALLY NEW RULES: रैली-जुलूस के आयोजनों को लेकर निगम ने जारी किया आदेश! 

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RAIPUR RALLY NEW RULES: Municipal Corporation issues order regarding the organization of rallies and processions!

 

 

RAIPUR RALLY NEW RULES: राजधानी रायपुर में रैली-जुलूस निकालने, सार्वजनिक खेल मैदान में कार्यक्रम आयोजित करने या पंडाल के आयोजन को लेकर निगम ने नई प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

रैली और जुलूस की अनुमति लेने के लिए आयोजकों को कम से कम 7 दिन पहले आवेदन करना होगा।

नई प्रक्रिया के तहत सिर्फ आवेदन करना ही काफी नहीं होगा। बल्कि अनुमति लेने के लिए 4 विभागों की NOC लेना भी अनिवार्य किया गया है। इनमें अनुविभागीय दंडाधिकारी या राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, जिला सेनानी होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग शामिल हैं।

इसके साथ ही रैली या जुलूस के बाद होने वाली सफाई के लिए लिया जाने वाला शुल्क को बढ़ाकर 1 हजार रुपए कर दिया गया है।

नई व्यवस्था सिर्फ रैली-जुलूस तक सीमित नहीं रहेगी। सार्वजनिक आयोजन, पंडाल और अस्थायी संरचना लगाने के लिए भी यही नई प्रक्रिया लागू होगी।

प्रशासन की ओर से यह व्यवस्था शहर में आयोजनों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने और कानून-व्यवस्था के साथ साफ-सफाई बनाए रखने के उद्देश्य से लागू की गई है।

अब आयोजन करने वालों को अनुमति के लिए समय से पहले आवेदन और जरूरी NOC की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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