CG HIGH COURT : High Court’s seal on AAO promotion
रायपुर। रायपुर नगर निगम के सहायक लेखा अधिकारी (AAO) प्रमोशन विवाद में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सिंगल बेंच का आदेश रद्द करते हुए तीन अधिकारियों की पदोन्नति को पूरी तरह वैध ठहरा दिया है।
CHHATTISGARH : भर्ती के नियम बदल गए!
हाईकोर्ट ने साफ कहा कि AAO पदोन्नति के लिए 5 साल का अनुभव अकाउंट्स ट्रेनिंग पास करने के बाद ही माना जाएगा, सामान्य सेवा अवधि के आधार पर पात्रता नहीं बनेगी। इसी आधार पर भारतेश नेताम की याचिका खारिज कर दी गई और 17 जनवरी 2025 का प्रमोशन आदेश बरकरार रखा गया। यह फैसला भविष्य की विभागीय पदोन्नतियों के लिए भी अहम माना जा रहा है।
