MLA Raju Singh: Court sentences BJP MLA to four years in prison!
MLA RAJU SINGH: दिल्ली की अदालत ने बिहार के BJP विधायक राजू कुमार सिंह को 31 दिसंबर 2018 की रात दिल्ली के फ़तेहपुर बेरी स्थित एक फ़ार्महाउस में नए साल की पार्टी के दौरान मेहमान अर्चना गुप्ता की मौत के मामले में दोषी ठहराया गया है ।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में विधायक को गैर इरादतन हत्या दोषी पाया है। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 25 लाख का मुआवजा देने को भी कहा है।
फ़ैसला सुनाते हुए जज ने ‘गन कल्चर’ की आलोचना की और कहा, “क़ानून के शासन वाले देश में हमें न कोई सिंघम चाहिए और न ही कोई पुष्पा।
34 पन्नों के फ़ैसले में अदालत ने सज़ा में किसी तरह की नरमी बरतने से इनकार कर दिया है।
अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि सिंह सत्ता के अहंकार में थे और फ़ायरिंग कर अपना रुतबा दिखाना चाहते थे ।
अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह की हरकतें अवैध हथियारों को बढ़ावा देती हैं और राजनीति में ‘बाहुबलियों’ की एंट्री की वजह बनती हैं।
