BANK FRAUD CASE : Relief ends, now banks have free rein…
Anil Ambani को बड़ा कानूनी झटका लगा है। Bombay High Court ने सोमवार को वह राहत आदेश रद्द कर दिया, जिसमें बैंकों को उनके खातों को फ्रॉड घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी। अब बैंक 40 हजार करोड़ रुपए के कथित बैंक घोटाले में कानून के मुताबिक आगे कार्रवाई कर सकेंगे।
पहले मिली थी राहत
दिसंबर 2025 में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अंबानी के खातों को फ्रॉड घोषित करने पर रोक लगा दी थी। यह कार्रवाई भारतीय स्टेट बैंक की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर की गई थी।
अंबानी ने दलील दी थी कि बैंकों ने सर्वोच्च न्यायालय के तय सिद्धांतों का पालन नहीं किया।
बैंकों ने दी थी चुनौती
जनवरी 2026 में बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और आईडीबीआई बैंक ने सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी। बैंकों का कहना था कि फॉरेंसिक ऑडिट के आधार पर कार्रवाई जरूरी है। अब हाईकोर्ट के नए फैसले के बाद बैंक प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेंगे।
देश छोड़ने से किया इनकार
पिछले हफ्ते अनिल अंबानी ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वे बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि रिलायंस समूह की कंपनियों के खिलाफ चल रही प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच में पूरा सहयोग करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट सख्त
इस महीने की शुरुआत में Supreme Court of India की बेंच ने जांच में देरी पर नाराजगी जताई थी। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को विशेष जांच दल बनाने के निर्देश दिए थे ताकि 40 हजार करोड़ रुपए के कथित घोटाले की जांच तेज हो सके।

