DARSHAN BAIL CANCELLED : कन्नड़ अभिनेता दर्शन की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द, गिरफ्तारी के आदेश

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DARSHAN BAIL CANCELLED : Supreme Court cancels Kannada actor Darshan’s bail, orders his arrest

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कन्नड़ फिल्म अभिनेता दर्शन को बड़ा झटका देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द कर दी और उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया। यह आदेश अभिनेता के फैन रेणुकास्वामी की हत्या के मामले में आया है। कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और न्याय व्यवस्था को हर हाल में कानून का शासन बनाए रखना होगा।

न्यायमूर्ति जे बी पादरीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने 24 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया। पीठ ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया जाता है और अभियुक्त को दी गई जमानत खत्म की जाती है। साथ ही जेल में किसी भी विशेष सुविधा देने पर सख्त चेतावनी दी गई कि ऐसा पाए जाने पर जेल अधीक्षक व अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा।

क्या है मामला –

अभिनेता दर्शन, अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने 33 वर्षीय फैन रेणुकास्वामी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि मृतक लगातार पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेज रहा था। 9 जून 2024 को उसका शव एक नाले से मिला, जिसके बाद पुलिस ने 11 जून को दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस चार्जशीट में पवित्रा मुख्य आरोपी और दर्शन दूसरे आरोपी के रूप में नामित हैं।

सितंबर 2024 में हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर दर्शन को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी, जिसे बाद में बढ़ाया गया। इस पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां अब उनकी जमानत रद्द कर गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

 

 

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