लग्जरी कारों से नेशनल हाईवे पर जाम लगाने वाले युवकों पर ढीली कार्रवाई पुलिस को पड़ी भारी , हाईकोर्ट ने लगाई फटकार…

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बिलासपुर: बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे पर लग्जरी कारों से नेशनल हाईवे पर जाम लगाने वाले युवकों पर ढीली कार्रवाई पुलिस के गले की फांस बन गई है। मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने स्वयं संज्ञान लेकर तीखी फटकार लगाई और पूछा है कि जब हाईवे पर जाम लगाया गया तो कारें जब्त क्यों नहीं की गईं? कोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस हरकत में आई और सोमवार देर रात सभी 7 कारों को जब्त कर सकरी थाने में खड़ी कर दिया गया। सकरी पुलिस ने यह भी बताया है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है।

 

 

मालूम हो कि पिछले दिनों नेशनल हाईवे के तुरकाडीह बाईपास के पास नई लग्जरी कारें लेकर युवकों ने रील्स बनाने के लिए रोड जाम कर दिया था। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ, जिसमें रोल्स रॉयस जैसी महंगी गाड़ियां बीच सड़क में खड़ी दिखाई दे रही हैं। कारों को सड़क पर अड़ा देने के कारण दोनों ओर गाड़ियों की कतार लग गई थी। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने पहले सिर्फ 2-2 हजार रुपये का चालान कर दिया और आरटीओ को लाइसेंस निलंबन के लिए पत्र भेजा। पर नाम नहीं बताए गए, न ही कोई गाड़ी जब्त की गई। आरोपियों में वेदांत शर्मा, यशवंत मिश्रा, सिद्धार्थ शर्मा, अभिनव पांडेय, विपिन शर्मा, दुर्गेश ठाकुर और आकाश कुमार सिंह शामिल हैं।

 

हाईकोर्ट की फटकार के बाद सकरी पुलिस ने देर रात सभी सात लग्जरी गाड़ियों को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया। मामले में एसएसपी रागनेश सिंह के निर्देश पर एडिशनल एसपी ट्रैफिक रामगोपाल करियारे ने कार्रवाई की। मालूम हो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में लग्जरी कारों को खड़ी कर नेशनल हाईवे-130 जाम कर फोटोशूट केस में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने बिलासपुर पुलिस से पूछा है कि इन लग्जरी गाड़ियों को जब्त क्यों नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने सरकार से शपथ पत्र में जवाब भी मांगा है।

 

  1.  सोमवार को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि सिर्फ चालान करना कानून की पूर्ति नहीं है। आम लोगों के मामले में जहां गाड़ियां जब्त होती हैं और एफआईआर होती है, वहां रसूखदारों को छोड़ देना न्याय के साथ अन्याय है। कोर्ट ने पूछा कि मोटर व्हीकल एक्ट के अलावा अन्य धाराएं क्यों नहीं लगाई गईं? राज्य सरकार से शपथ पत्र पर जवाब मांगा गया है कि अब तक क्या कार्रवाई हुई और आगे क्या किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस खुद को बेबस साबित कर रही है। पुलिस ने वाहनों को जब्त करने की जरूरत भी नहीं समझी। मालूम हुआ है कि वेदांश शर्मा ने टोयोटा की दो नई लग्जरी कार खरीदी थी, जिसका जश्न मनाने के लिए उन्होंने नेशनल हाईवे की सड़क को जाम करने का प्लान बनाया। उनके साथियों ने भी गाड़ियां लाई और नेशनल हाईवे 130 पर अड़ा दी थी। उन्होंने ड्रोन कैमरे के जरिये वीडियो शूट किया और इसका रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस ने रातो-रात कार्रवाई करने की जानकारी एक प्रेस नोट जारी करके दी है और साथ ही बताया है कि आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। सकरी पुलिस ने बताया है कि वेदांश शर्मा एवं उसके साथियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपने वाहनों को बीच रास्ते में खड़ा कर जानबूझकर मार्ग को अवरुद्ध करते हुए वीडियो बनाया जा रहा था, जिससे आम जनता को आवागमन में कठिनाई हुई एवं यातायात बाधित हुआ। इस संबंध में थाना सकरी में धारा 126(2), 285, 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में संलिप्त वाहनों की विधिवत जब्ती कर वेदांश शर्मा एवं उसके साथियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है।
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