HC LAWYER CONTEMPT NOTICE : हाईकोर्ट में वकील की टिप्पणी पड़ी भारी, अवमानना नोटिस जारी …

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HC LAWYER CONTEMPT NOTICE : Lawyer’s comment in High Court cost him heavily, contempt notice issued…

बिलासपुर, 13 जुलाई 2025। HC LAWYER CONTEMPT NOTICE छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक वकील को खुले कोर्ट में न्यायाधीश के फैसले पर की गई टिप्पणी के चलते अवमानना का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने वकील सैमसन सैमुअल मसीह को नोटिस जारी कर 18 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।

दरअसल, 3 जुलाई को जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में श्यामलाल मलिक बनाम ममता दास मामले की सुनवाई के दौरान याचिका खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. निर्मल शुक्ला और एडवोकेट सैमसन मसीह पेश हुए थे, जबकि प्रतिवादी की तरफ से वरुण वत्स ने पक्ष रखा था।

HC LAWYER CONTEMPT NOTICE याचिका खारिज होने के बाद एडवोकेट सैमसन मसीह ने न्यायालय में ही टिप्पणी करते हुए कहा – “मुझे पता था इस बेंच से मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा।” इस बयान को अदालत ने न्यायालय की अवमानना मानते हुए गंभीरता से लिया।

इस टिप्पणी की सूचना चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के समक्ष रखी गई, जिन्होंने जस्टिस विभूदत्त गुरु के साथ मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि वकील द्वारा न्यायालय की निष्पक्षता पर इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणी करना बेहद आपत्तिजनक है और यह न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाता है।

HC LAWYER CONTEMPT NOTICE कोर्ट ने कहा कि एक वकील केवल अपने मुवक्किल का ही नहीं, बल्कि अदालत का भी अधिकारी होता है और उसे मर्यादित व्यवहार का पालन करना चाहिए। अदालत ने साफ किया कि इस तरह की टिप्पणी अदालत की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है और इसकी छवि को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इसके खिलाफ सख्त कदम उठाना आवश्यक है।

HC LAWYER CONTEMPT NOTICE हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री जनरल के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए एडवोकेट सैमसन मसीह को 18 जुलाई 2025 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है, ताकि वे यह स्पष्ट कर सकें कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

 

 

 

 

 

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