Illegal sand mining firing case: रेत खनन में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को MP से किया गिरफ्तार

Illegal sand mining firing case: राजनादगांव। मोहड़ अवैध रेत खनन में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने 3 फरार आरोपियों को मध्यप्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है. ट्रांजिट रिमाण्ड लेने के बाद पुलिस तीनों आरोपियों को भोपाल से लेकर राजनांदगांव थाना पहुंची है. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी अभय सिंह तोमर के कब्जे से बरामद देशी कट्टा और 1 जिन्दा कारतूस समेत गोली कांड में उपयोग किया गया MG हैक्टर (CG08-AR-7157) भी जब्त कर लिया है. इससे पहले मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.
यह है मामला
Illegal sand mining firing case: बता दें, 11 जून की रात करीब 7 से 7:30 बजे के बीच की है, जब गांव मोहड़ नदी के किनारे अवैध रेत निकासी के लिए जेसीबी से रैम्प बनाया जा रहा था. इसका विरोध करने पहुंचे ग्रामीणों पर रेत माफियाओं ने हमला कर दिया और गोलियां चला दी. इस फायरिंग में रोशन मंडावी नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. गोली उसके गले को छूते हुए निकल गई, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया. अन्य दो ग्रामीण जितेन्द्र साहू और ओम प्रकाश साहू भी घायल हुए हैं. मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने पहले जेसीबी चालक भगवती निषाद, संजय रजक और वाहन मालिक अभिनव तिवारी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और अब 3 आरोपियों को भी धर दबोचा है.
इन 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार:
Illegal sand mining firing case: जितेन्द्र नारौलिया, निवासी- सिंगपुर रोड, देसाई नगर मुरार ग्वालियर जिला ग्वालियर.
अमन सिंह परिहार, निवासी- विजय नगर कॉलोनी, आमखो लक्सर, ग्वालियर जिला ग्वालियर.
अभय सिंह तोमर, निवासी- ग्राम घनैता थाना इंडोरी तहसील गोहद जिला भिण्ड. वर्तमान पता- गायत्री विहार कॉलोनी, पिन्टो पार्क मुरार ग्वालियर, जिला ग्वालियर.
जिला खनिज अधिकारी और टीआई सस्पेंड
Illegal sand mining firing case: घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें सोमनी थाने के टीआई सत्यनारायण देवांगन की संदिग्ध भूमिका सामने आई. इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए टीआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया. इसके अलावा खनिज विभाग की लापरवाही पर सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए जिला खनिज अधिकारी प्रवीण चंद्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है.