CHHATTISGARH TRANSFER POLICY : छत्तीसगढ़ तबादला नीति 2025 जारी, जानिए कब, कैसे और कौन कर सकेगा आवेदन ..

CHHATTISGARH TRANSFER POLICY : Chhattisgarh Transfer Policy 2025 released, know when, how and who can apply..
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2025 के लिए स्थानांतरण नीति जारी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग (साप्रवि) ने बुधवार को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह नई नीति सार्वजनिक की। इसके तहत 6 जून से 13 जून 2025 तक अधिकारी-कर्मचारी स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे, जबकि स्थानांतरण आदेश 14 जून से जारी किए जाएंगे।
राज्य व जिला स्तर पर अलग-अलग प्रक्रिया
नीति के अनुसार, जिला स्तर पर स्थानांतरण 14 से 25 जून के बीच प्रभारी मंत्री की अनुमति से होंगे, जबकि राज्य स्तर पर स्थानांतरण संबंधित विभाग के मंत्री की मंजूरी से किए जाएंगे।
न्यूनतम दो वर्ष की सेवा जरूरी
स्थानांतरण के लिए एक ही स्थान पर न्यूनतम दो वर्ष की सेवा अनिवार्य की गई है। हालांकि, गंभीर बीमारी, मानसिक या शारीरिक अक्षमता, या सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व के मामलों में विशेष सुविधा दी जाएगी।
अनुसूचित क्षेत्रों से ट्रांसफर के लिए एवजीदार अनिवार्य
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अनुसूचित क्षेत्र से सामान्य क्षेत्र में स्थानांतरण केवल एवजीदार के साथ ही संभव होगा। सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जैसे संवेदनशील जिलों में रिक्त पदों की पूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।
परीविक्षाधीन कर्मचारियों और शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं
नई नीति के अनुसार, परीविक्षाधीन अधिकारी-कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। साथ ही, शिक्षकों का स्थानांतरण युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के चलते अभी नहीं होगा।
संवर्गवार स्थानांतरण सीमा तय
तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में उनके कुल संवर्ग का अधिकतम 10 प्रतिशत,
चतुर्थ श्रेणी में अधिकतम 15 प्रतिशत तक स्थानांतरण संभव होंगे।
पति-पत्नी एक स्थान पर पदस्थापना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा।
ई-ऑफिस से आदेश और मेल से रिपोर्ट अनिवार्य
राज्य स्तर पर सभी स्थानांतरण आदेश ई-ऑफिस से जारी किए जाएंगे। वहीं, जिला स्तर के आदेश जारी तिथि को ही सामान्य प्रशासन विभाग को ई-मेल करना अनिवार्य रहेगा।
5 जून से सभी संलग्नीकरण होंगे समाप्त
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 5 जून 2025 से सभी जिला स्तरीय संलग्नीकरण समाप्त माने जाएंगे। आवश्यकतानुसार स्थानांतरण नीति के अनुसार ही पदस्थापना की जाएगी।
अभ्यावेदन की व्यवस्था और ट्रांसफर प्रतिबंध
किसी स्थानांतरण से असहमत अधिकारी/कर्मचारी 15 दिन के भीतर राज्य स्तरीय समिति को अभ्यावेदन दे सकते हैं, बशर्ते यह नीति के उल्लंघन पर आधारित हो।
25 जून के बाद स्थानांतरण पर पूरी तरह रोक रहेगी। केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की अनुमति से ही स्थानांतरण किया जा सकेगा।