CG NEW LIQUOR TRANSPORT RULE : छत्तीसगढ़ में बदली देशी शराब की सप्लाई व्यवस्था, जानिए क्या होगा खास !

CG NEW LIQUOR TRANSPORT RULE : Supply system of country liquor changed in Chhattisgarh, know what will be special!
रायपुर। CG NEW LIQUOR TRANSPORT RULE छत्तीसगढ़ सरकार ने देशी शराब के परिवहन को लेकर बड़ी व्यवस्था में बदलाव किया है। अब तक गोदाम से एक बार में केवल एक ही दुकान में शराब की सप्लाई की जाती थी, लेकिन नई नीति के तहत एक वाहन से एक साथ तीन शराब दुकानों या कंपोजिट शॉप तक मदिरा पहुंचाई जा सकेगी। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि परिवहन लागत भी घटेगी।
तीन दुकानों तक एक बार में होगी शराब की डिलीवरी
राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर एवं आबकारी विभाग ने इस नई व्यवस्था को लागू किया है। अब एक ही रूट पर स्थित तीन दुकानों तक एक ही वाहन से शराब भेजी जा सकती है। हालांकि, हर दुकान के लिए निर्धारित समयसीमा और परमिट में तय शर्तों का पालन अनिवार्य होगा।
CG NEW LIQUOR TRANSPORT RULE पहली दुकान में शराब अनलोड होते ही वहां तैनात आबकारी अधिकारी या मुख्य आरक्षक, वाहन को अगले गंतव्य के लिए रवाना करेगा। इसके लिए परमिट पर दुकान के समय, तारीख और हस्ताक्षर के साथ विवरण दर्ज किया जाएगा। इसी तरह दूसरी और फिर तीसरी दुकान पर भी यह प्रक्रिया दोहराई जाएगी।
स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन करेगा आपूर्ति
छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से यह व्यवस्था संचालित होगी, जो अधिकृत परिवहनकर्ताओं के जरिए देशी शराब का भंडारण और वितरण करता है। अब नए नियमों के अनुसार, परमिट की तय शर्तों के तहत एक ही ट्रक तीन दुकानों तक सप्लाई कर सकेगा, जिससे आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी और लागत-कुशल बन सकेगी।
सरकार के इस कदम से क्या होगा लाभ
CG NEW LIQUOR TRANSPORT RULE परिवहन खर्च में कटौती: एक ट्रिप में तीन दुकान कवर करने से ट्रांसपोर्टेशन लागत घटेगी।
समय की बचत: गोदाम से बार-बार लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
प्रक्रिया में पारदर्शिता: हर चरण में आबकारी अधिकारी की मुहर और टाइम-स्टैंप से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।
CG NEW LIQUOR TRANSPORT RULE यह बदलाव राज्य सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत सरकारी मदिरा व्यवसाय को व्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालित करना है।