National Herald मामले में सोनिया-राहुल आज कोर्ट में रखेंगे अपना पक्ष, ये है पूरा मामला

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National Herald Case : नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से आज कोर्ट में पक्ष रखा जाएगा। उनके अधिवक्ता दोनों की ओर से अदालत में पेश होंगे और अपने मुवक्किल की ओर से दलील पेश करेंगे।
राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मामले में ईडी की ओर से दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से पहले दोनों आरोपितों को नोटिस जारी कर कहा था कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए ये जरूरी है कि हर आरोपी को सुना जाए, सभी आरोपियों को अपनी बात रखने का मौका मिले। इससे ये सुनिश्चित होगा कि मामले की सुनवाई सही तरीके से हो।

अदालत ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे, सुनील भंडारी और एक निजी कंपनी यंग इंडियन डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया था।

नेशनल हेराल्ड की स्थापना से लेकर विवाद तक, पढ़ें पूरी टाइमलाइन

  • 20 नवंबर 1937: एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की स्थापना के साथ इसका कंपनी के रूप में पंजीकरण हुआ।
  • 9 सितंबर 1938: जवाहर लाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया।

    1962-63: आईटीओ के पास बहादुर शाह जफर मार्ग पर एजेएल को 0.3365 एकड़ भूमि आवंटित की गई।

    22 मार्च 2002: मोती लाल वोरा को एजेएल का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया।

    2008: एजेएल को भारी नुकसान के बाद अखबार का संचालन बंद कर दिया गया।

    दिसंबर 2010: एजेएल पर कांग्रेस के 90 करोड़ रुपये बकाया होने की खबर सामने आई।

    29 दिसंबर 2010: रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार इस तारीख को एजेएल के शेयरधारकों की संख्या 1057 थी।

    26 फरवरी 2011: कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ रुपये ऋण दिया।

    2011: यंग इंडिया लिमिटेड ने 90 करोड़ रुपये की वसूली के अधिकार को प्राप्त करने के लिए एजेएल को मात्र 50 लाख रुपये का भुगतान किया।

    यंग इंडिया ने इस कर्ज को माफ कर दिया और एजेएल पर यंग इंडिया नियंत्रण हो गया।

    1 नवंबर 2012: सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में निजी शिकायत दर्ज की।

    2 नवंबर 2012: कांग्रेस ने सफाई दी कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार को फिर से चलाने के लिए एजेएल को ऋण दिया था।

    2014: ईडी ने सुब्रमण्यम स्वामी के निजी शिकायत पर ट्रायल कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने के लिए मामले की जांच शुरू की।

    26 जून 2014: अदालत ने सोनिया और राहुल गांधी को आरोपित के रूप में समन किया।

    19 दिसंबर 2015: पटियाला हाउस की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सोनिया व राहुल गांधी को नियमित जमानत दी।

    2016: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई रद करने से इनकार किया।

    5 अक्टूबर 2016: भूमि एवं विकास आफिस ने एजेएल को नोटिस जारी किया और कहा कि एजेएल की संपत्ति का इस्तेमाल प्रेस के कामों के लिए नहीं किया जा रहा है।

    अक्टूबर 2018: दिल्ली हाई कोर्ट ने एजेएल को बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया।

    1 जून 2022: ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पेश होने का नोटिस भेजा। इस मामले में दोनों से ईडी ने पूछताछ की थी।

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