
RAHUL GANDHI : Supreme Court gets angry at Rahul Gandhi, gives warning
रायपुर/नई दिल्ली, 25 अप्रैल 2025। RAHUL GANDHI लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को वीर सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी को कुछ राहत भी दी है—उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
RAHUL GANDHI सुप्रीम कोर्ट की बेंच की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने कहा कि बिना इतिहास की समझ के ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा, “यदि भविष्य में इस प्रकार की टिप्पणी फिर की गई तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करेगा।”
RAHUL GANDHI जज ने आगे कहा, “आप उन लोगों के बारे में कैसे ऐसा कह सकते हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाई? कल आप महात्मा गांधी के लिए भी कुछ कह देंगे क्योंकि उन्होंने सावरकर के लिए ‘faithful servant’ लिखा था?” अदालत ने यह भी याद दिलाया कि महात्मा गांधी ने सावरकर को सम्मान दिया था और इंदिरा गांधी ने भी उन्हें पत्र लिखा था।
कोर्ट ने राहुल गांधी को चेताया कि, “आप महाराष्ट्र जाकर इस तरह के बयान देते हैं जहां वीर सावरकर की पूजा होती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।”
RAHUL GANDHI यह मामला 2022 में राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान महाराष्ट्र में दिए गए बयान से जुड़ा है। उन्होंने कहा था कि सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। इस पर अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने लखनऊ की निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने आईपीसी की धारा 153A और 505 के तहत मामला मानते हुए समन जारी किया था, जिसे राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।