जमानत के बाद भी अल्लू अर्जुन को 2 महीने तक पुलिस स्टेशन में होना होगा पेश, जानिए पूरा मामला

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नई दिल्ली। अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की फिल्म दुनियाभर में रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है। 4 दिसंबर 2024 को फिल्म की प्रीमियर के दौरान संध्या थिएटर में एक हादसा हुआ, जिसमें 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई। भगदड़ मचने से हुई महिला की मौत के मामले (Allu Arjun Stampede Case) में पुष्पा 2 एक्टर को पुलिश स्टेशन और कोर्ट के लगातार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। रविवार को भी कोर्ट से रेगुलर जमानत मिलने के बाद एक्टर की पेशी थाने में हुई। इससे जुड़ा बड़ा अपडेट अब सामने आया है।

3 जनवरी को हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत दी थी। अदाल ने अभिनेता को कुछ शर्तों के तहत नियमित जमानत दी है। हालांकि, एक्टर को हर रविवार लगातार दो महीने तक पुलिस के सामने पेश होना होगा। आइए उनकी रेगुलर बेल से जुड़ी सभी शर्तें जानते हैं।

पुलिस के सामने पेश हुए अल्लू अर्जुन

अल्लू अर्जुन रविवार को जमानत की शर्तों के तहत थाने में पेश हुए। पुष्पा 2 की प्रीमियर के दौरान महिला की मौत हो गई थी और उसका बेटा घायल हुआ था, जिसका इलाज अस्पातल में चल रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिनेता ने पीड़ित परिवार के बच्चे को देखने जाने का कार्यक्रम कैंसिल किया, क्योंकि उन्हें आज पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने पहुंचना था।

अल्लू अर्जुन को कब तक लगाने पड़ेंगे थाने के चक्कर?

पुलिस स्टेशन पहुंचने के दौरान की अल्लू अर्जुन की वीडियो एएनआई ने शेयर की। समाचार एजेंसी के मुताबिक, पुष्पा 2 एक्टर अल्लू अर्जुन रविवार को चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन के एसएचओ के सामने पेश हुए। अदालती कार्रवाई से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एक्टर चले गए।अल्लू अर्जुन को महिला की मौत के मामले में आरोपी नंबर 11 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अदालत के निर्देशों के अनुसार, एक्टर को दो महीने या चार्जशीट दाखिल होने तक हर संडे पुलिस स्टेशन जाना होगा। इस अवधि के दौरान उन्हें चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन के एसएचओ के सामने रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जरूर पेश होना होगा।

घर का पता ना बदलने का दिया गया है आदेश

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने एक्टर को मामले के निपटारे तक अपने घर का पता ना बदलने का निर्देश दिया है। अल्लू अर्जुन कोर्ट को सूचना दिए बगैर आवासीय पता नहीं बदल सकते हैं और बिना अनुमति के उन्हें देश छोड़कर जाने की इज्जात भी नहीं दी गई है। जब तक यह मामला सुलझता नहीं है, एक्टर के ऊपर तमाम शर्तें लागू रहेंगी।

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