Krishna Janmabhoomi case: मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 18 मामलों को सुनवाई योग्य मानने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मस्जिद पक्ष ने मामलों को सुनवाई योग्य मानने की मंदिर पक्ष की दलीलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन, हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती
हाई कोर्ट के एक अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन ट्रस्ट समिति द्वारा अधिवक्ता आरएचए सिकंदर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। सिकंदर ने कहा कि याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।

