केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला के एक दिन पहले ED पहुंची सुप्रीम कोर्ट, जानें मामला

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नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक हलफनामा दायर किया। ईडी ने अपने हलफनामा में लिखा, ‘चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है। चुनाव प्रचार करना संवैधानिक अधिकार भी नहीं है और यह कानूनी अधिकार भी नहीं है। अगर केजरीवाल को जमानत दी गई तो इससे गलत परंपरा शुरू होगी।’

बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने गुरुवार को कहा था कि वह शुक्रवार को अंतरिम अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाएंगे।

 

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