LAKHIMPUR KHERI CASE : इस शर्त पर आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

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LAKHIMPUR KHERI CASE: Supreme Court grants interim bail to Ashish Mishra on this condition

डेस्क। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. अदालत ने जमानत देते हुए आशीष को कई निर्देश दिए हैं, और शर्तें भी रखी हैं. कोर्ट ने 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत देते हुए कहा है कि आशीष दिल्ली और यूपी में नहीं रह सकते हैं.

उसको बेल से रिहा होने के एक हफ्ते के अंदर यूपी छोड़ना होगा. कोर्ट ने शर्त लगाते हुए कहा कि आशीष को पुलिस को अपना पता बताना होगा और वह हर दिन पुलिस थाने में रिपोर्ट करेगा. कोर्ट ने कहा कि वह गवाहों को किसी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता है. वह अपने किसी भी गवाह से नहीं मिलेगा. इसके साथ ही लखीमपुर खीरी की घटना में 4 आरोपियों की पीट-पीटकर हत्या करने वाले 4 किसानों को भी कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है.

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