ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में आज आएगा फैसला, वाराणसी में धारा-144 लागू, ऐसे हैं सुरक्षा के इंतजाम

Date:

- Advertisement -
RADA Auto Expo Portal

नई दिल्ली: वाराणसी के बेहद संवेदनशील धार्मिक स्थल ज्ञानवापी परिसर को लेकर जिला अदालत बेहद अहम फैसला सुनाने वाली है. श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर दायर याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर सोमवार को फैसला आ सकता है. फैसले को लेकर हंगामा न भड़कने पाए इसलिए शहर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने रविवार को यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि एहतियाती कदम की वजह से वाराणसी कमिश्नरेट में धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी कर दिया गया है.

धर्मगुरुओं के साथ मुलाकात कर रहे पुलिस अधिकारी

सभी पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के धर्म गुरुओं के साथ संवाद करने का निर्देश दिया गया है. पुलिस आयुक्त ने कहा है कि पूरे शहर को सेक्टरों में बांटकर सभी सेक्टरों में आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनाती की गई है. संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त का निर्देश दिया गया है. जिले के संवेदनशील इलाकों में त्वरित कार्रवाई बल तैनात करने को कहा गया है.

होटल-धर्मशालाओं पर भी रहेगी नजर

जिले की सीमाओं पर जांच और सतर्कता बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया है. होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस में चेकिंग के साथ ही सोशल मीडिया मंचों पर लगातर नजर रखने का निर्देश जारी किया गया है. ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर वाराणसी के जिला जज एके विश्वेश की अदालत में चल रहा मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर हिन्दू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई है. अदालत ने इस मामले में आदेश को सुरक्षित रख लिया था. अदालत सोमवार 12 सितंबर को इस पर आदेश जारी करेगी.

- Advertisement -
RADA Auto Expo Portal

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

#Crime Updates

More like this
Related