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निगम का छापामार कार्रवाई: गोलबाजार की 10 बड़ी थोक दुकानों से 400 किलो प्रतिबंधित पालीथिन जब्त

रायपुर। शहर में धड़ल्ले से बिक रहे प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) को लेकर लंबे बाद नगर निगम की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। गोलबाजार के 10 बड़े थोक व्यापारियों की दुकानों में छापा मारकर 400 किलो नान वुवन पालीथिन जब्त की गई। निगम अमले ने मामले में दो दुकानदारों से 10-10 हजार रुपये और एक दुकानदार से दो हजार रुपये जुर्माना वसूला।

राजधानी समेत पूरे प्रदेश में एसयूपी पर एक जुलाई से सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद प्रतिबंधित पालीथिन के तरह-तरह के उत्पाद बाजार में खपाए जा रहे हैं। नगर निगम की टीम पिछले दो महीने से शास्त्री बाजार, गोलबाजार, मालवीय रोड, पंडरी, एमजी रोड, लाखेनगर आदि इलाकों में कार्रवाई के नाम पर छोटे दुकानदारों से प्रतिबंधित पालीथिन जब्त कर जुर्माना लगाती आ रही है। बड़े दुकानदारों पर हाथ डालने से कतराती रही है। हालांकि निगम के अधिकारी इससे साफ इंकार करते हैं। उनका कहना है कि प्रतिबंधित पालीथिन बेचने की जहां से शिकायत मिलती है, उन दुकानों पर छापा मारा जा रहा है। प्रतिबंधित पालीथिन जब्त कर जुर्माना भी वसूला जा रहा है।

नगर निगम की सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर तृप्ति पाणीग्रही ने बताया कि महापौर एजाज ढेबर, आयुक्त मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर पालीथिन की थोक दुकानों के साथ बैग, कास्मेटिक की दुकानों की जांच की गई। दुकानदारों को भविष्य में प्रतिबंधित पालीथिन नहीं बेचने की हिदायत दी गई। आकस्मिक जांच एक जुलाई से लगातार की जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए शहर के मुख्य बाजारों के पालीथिन कारोबारियों के साथ ग्राहकों को समझाया जा रहा है। छापा मारने वाली टीम में जोन चार के उपअभियंता अतुल, सहायक राजस्व अधिकारी बलदाऊ वर्मा, जोन स्वच्छता निरीक्षक वीरेंद्र चंद्राकर शामिल थे।

अधिकारियों का दावा है कि प्रतिबंध लगने, निगम अमले के छापे और जुर्माने की कार्रवाई से डरकर व्यापारी पालीथिन बेचने से बच रहे हैं। काफी हद तक बाजारों में एसयूपी का इस्तेमाल कम हुआ है। छोटे से लेकर बड़े किराना, सब्जी, फल आदि दुकानों में ग्राहकों को झोले या जैविक थैले में सामान दिया जा रहा है।

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