MAHENDRA SINGH DHONI : दिग्गज क्रिकेटर और भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर FIR, जानें पूरा मामला

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FIR against veteran cricketer and former India captain Mahendra Singh Dhoni, know the whole matter

पटना। दिग्गज क्रिकेटर और भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ बेगूसराय सीजेएम कोर्ट में एफआईआर दर्ज की गयी है। डीएस इंटरप्राइजेज के प्रमुख ने सीजेएम कोर्ट में यह मामला दर्ज कराया है। इस मामले में आठ अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। मामला खेती-किसानी में इस्तेमाल किए जाने उर्वरक से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि मामला उत्पाद के लिए सीएनएफ देने और फिर वापस कर 30 लाख का चेक बाउंस होने का है और धोनी उस उत्पाद का प्रचार करते हैं। बेगूसराय कोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई के लिए 28 जून को होगी।

यह है मामला

परिवादी ने आरोप लगाया है कि 2021 में न्यू ग्लोबल उपजवर्धक इंडिया लिमिटेड का सीएनएफ लिया। सीएनएफ लेने के लिए 36 लाख 86 हजार रुपए कंपनी को दिया। कंपनी ने फर्टिलाइजर भेज दिया। लेकिन कंपनी के असहयोग के कारण फर्टिलाइजर बेचने में परेशानी होने लगी। इसी विषय पर परिवादी और कंपनी के विवाद उत्पन्न होने पर कंपनी ने परिवादी को 30 लाख का चेक देते हुए सारा फर्टिलाइजर वापस ले लिया। जब चेक को बैंक में डाला गया तो बाउंस कर गया। परिवादी ने आरोपी को लीगल नोटिस भेजा। मगर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तब उसने न्यायालय में सभी आरोपियों और कंपनी के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया।

इन पर आरोप

आरोपियों में न्यू ग्लोबल उपज वर्धक इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली, मार्केटिंग स्टेट हेड बिहार अजय कुमार, सीईओ राजेश आर्या, निदेशक अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन महेंद्र सिंह, मार्केटिंग हेड अर्पित दुबे, ए डी इमरान बिन जफर, मार्केटिंग मैनेजर वंदना आनंद, चेयरमैन महेंद्र सिंह धोनी का नाम शामिल है। इनके विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 406, 120 बी एवं एन आई एक्ट की धारा 138 के तहत न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया गया है।

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