शादी में 50 की अनुमति, पहुंची 1000 की भीड़, केस दर्ज, 10 लाख का दंड

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अंबिकापुर/रायपुर : कोरोना गया नहीं है, लेकिन कोरोना प्रोटोकाल पर ढिलाई बरती जा रही है, खासकर शादियों में इसकी खुलकर अनदेखी हो रही है। राज्य के कई शहरों में बड़ी शादी समारोह में भीड़ जुट रही है। इसे देखते हुए पहली बड़ी कार्रवाई अंबिकापुर में हुई है। यहां 50 की अनुमति थी और शादी में पहुंच गए थे 1000 लोग। प्रशासन ने मैरिज हॉल संचालक, वर-वधु पक्ष पर दस लाख रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही दोनों पक्षों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत एफआईआर भी दर्ज की। मैरिज हॉल को सील कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद शहर में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है। अभी सिर्फ इसके संक्रमण दर में गिरावट आई है और अभी भी बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों की पुष्टि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही है। कोरोना काल में ढाई सौ से ज्यादा लोगो के जान गंवाने व हजारों लोगों के संक्रमित होकर मौत के मुंह से बाल बाल बचने के बाद भी सरगुजावासियों ने सबक नहीं लिया है। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण दर में थोड़ी सी गिरावट आने के साथ ही एक बार फिर से लोगों की लापरवाही शुरू हो गई है। ऐसा ही एक वाकया शुक्रवार को शहर में हुआ जब रिंग रोड में आयोजित एक शादी समारोह में जमकर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। इस शादी समारोह के लिए पहले तो प्रसाशन से अनुमति नहीं ली गई और फिर समारोह में वर-वधु पक्ष की ओर से हजारों की संख्या में लोगों को आमंत्रित कर लिया गया।

मैरिज हॉल संचालकों को चेतावनी

इस घटना के बाद कलेक्टर संजीव कुमार झा ने मैरिज हॉल व होटल संचालकों की बैठक लेने के निर्देश ननि आयुक्त को दिए हैं। मैरिज हॉल संचालकों की बैंठक पूर्व में भी ली जा चुकी है लेकिन फिर से कलेक्टर ने बैठक लेकर उन्हें अंतिम चेतावनी देने के निर्देश दिए हैं। किसी भी मैरिज हॉल में कोविड प्रोटोकॉल के पालन की जिम्मेदारी संचालक की है। मैरिज हॉल बुक करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वर-वधु पक्ष को समारोह के लिए प्रशासन से अनुमति मिली है या नहीं। बुकिंग से पहले प्रशासन से अनुमति का पत्र देखना जरुरी होगा अन्यथा मैरिज हॉल संचालकों पर ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सुबह सुबह जब्त हुए सीसीटीवी फुटेज

कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर की गई इस शादी समारोह की शिकायत मिलने के बाद आज कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देश पर प्रशासनिक टीम द्वारा एसडीएम प्रदीप साहू के नेतृत्व में रिंग रोड स्थित चौरसिया मैरिज गार्डन में छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान टीम ने सबसे पहले मैरिज हॉल में लगे सीसीटीवी फुटेज को जब्त किया। इसके साथ ही वहां काम करने वाले कैटरर्स व कर्मचरियों के बयान दर्ज किए गए। सीसीटीवी फुटेज व लिए गए बयान के आधार पर शादी समारोह में एक हजार लोगों के आने की पुष्टि हुई है लेकिन बताया जा रहा है कि समारोह में एक हजार से भी अधिक लोगों की भीड़ उमड़ी थी।

जुर्माने के साथ एफआईआर

बिना अनुमति के आयोजित शादी समारोह में प्रोटोकॉल का उल्लंघन किए जाने पर प्रसाशन द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है। समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की होने की अनुमति होती है इसके बाद शेष 950 लोगों के हिसाब से प्रति व्यक्ति 500 रुपए का जुर्माना मैरिज हॉल संचालक वीरेंद्र चौरसिया पर लगाया गया है। इस हिसाब से मैरिज हॉल संचालक पर 4 लाख 75 हजार का जुर्माना लगा है। इसके साथ ही वर पक्ष पर 2 लाख 37 हजार व वधु पक्ष पर 2 लाख 37 हजार का जुर्माना लगा है। इस हिसाब से प्रशासन द्वारा कुल 9 लाख 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है वहीं वर-वधु पक्ष के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कराया गया है।

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