CG PRINCIPAL PROMOTION BREAKING : हाईकोर्ट ने प्राचार्य पदोन्नति सूची जारी करने पर लगाई रोक !

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CG PRINCIPAL PROMOTION BREAKING : High Court puts a stay on the release of Principal promotion list!

रायपुर, 26 मार्च 2025। CG PRINCIPAL PROMOTION BREAKING छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की डिवीजन बेंच ने प्राचार्य पदोन्नति के मामले में बड़ा फैसला देते हुए अगली सुनवाई तक पदोन्नति सूची जारी करने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिंहा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बी.एड. डिग्री को अनिवार्य करने के संबंध में बहस हुई।

क्या है पूरा मामला?

CG PRINCIPAL PROMOTION BREAKING याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार त्रिपाठी के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि बी.एड. डिग्री को अनिवार्य करने से कई अनुभवी शिक्षकों को पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है। वहीं, शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत ठाकुर ने सरकार का पक्ष रखा और बी.एड. अनिवार्यता को उचित ठहराने का प्रयास किया।

अगली सुनवाई 16 अप्रैल को

कोर्ट ने सभी पक्षों को निर्देश दिया कि वे आवश्यकतानुसार अपना उत्तर (रिजॉइंडर) प्रस्तुत करें। इसके साथ ही, अगली सुनवाई की तारीख 16 अप्रैल निर्धारित की गई है। तब तक सरकार को प्राचार्य पदोन्नति के आदेश जारी करने से रोक दिया गया है।

शिक्षकों में नाराजगी, सरकार पर लगाए आरोप

CG PRINCIPAL PROMOTION BREAKING प्राचार्य पदोन्नति प्रक्रिया में देरी से शिक्षक संगठनों में नाराजगी है। प्राचार्य पदोन्नति फोरम के नेताओं अनिल शुक्ला, राकेश शर्मा, श्याम कुमार वर्मा और रमाकांत झा ने कहा कि शासन की धीमी प्रक्रिया से कई शिक्षक जनवरी से अप्रैल के बीच सेवानिवृत्त हो जाएंगे और पदोन्नति से वंचित रह जाएंगे।

क्या आगे होगी कार्रवाई?

CG PRINCIPAL PROMOTION BREAKING अब 16 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। यह मामला केवल शिक्षकों की पदोन्नति से ही नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और प्रशासन की पारदर्शिता से भी जुड़ा हुआ है। क्या शिक्षकों को जल्द न्याय मिलेगा, या मामला और लंबा खिंच सकता है? यह आने वाला समय बताएगा।

 

 

 

 

 

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