NAXAL RELIEF REHABILITATION POLICY : New relief-rehabilitation policy implemented for Naxal-affected people in Chhattisgarh, special committees will be formed in the districts
रायपुर, 10 अप्रैल 2025। NAXAL RELIEF REHABILITATION POLICY छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और पुनर्वास की दिशा में एक अहम पहल करते हुए नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। गृह विभाग द्वारा 28 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना के तहत यह नीति राज्य भर में प्रभावी रूप से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों को राहत और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का पुनर्वास करना है।
जिलों में बनेगी पुनर्वास समिति, कलेक्टर होंगे अध्यक्ष
NAXAL RELIEF REHABILITATION POLICY हर जिले में एक विशेष पुनर्वास समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर करेंगे। पुलिस अधीक्षक समिति के सचिव होंगे। साथ ही वनमंडलाधिकारी, जिला पंचायत के सीईओ, कलेक्टर द्वारा नामित दो अधिकारी और सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि भी समिति में शामिल रहेंगे।
नोडल अधिकारी की होगी नियुक्ति
NAXAL RELIEF REHABILITATION POLICY नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले और उपखंड स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इन अधिकारियों के मोबाइल नंबर और ईमेल राज्य शासन को भेजे जाएंगे। ये अधिकारी पुनर्वास कार्यों की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि नीतियों का क्रियान्वयन समय पर हो।
बनेगा विशेष पोर्टल, मिलेगा यूनिक आईडी
गृह विभाग एक विशेष पोर्टल विकसित कर रहा है, जिसमें पीड़ितों और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की जानकारी दर्ज की जाएगी। सभी को एक यूनिक आईडी दी जाएगी, जिससे पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित होगी। संबंधित अधिकारी इस पोर्टल के डैशबोर्ड का नियमित अवलोकन करेंगे।
NAXAL RELIEF REHABILITATION POLICY गृह विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि राज्य गठन के बाद से अब तक के सभी पीड़ित प्रकरणों को चिन्हित कर, राहत व पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा किया जाए। कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तय दिशा-निर्देशों के तहत कार्यवाही करें और पुनर्वास प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूर्ण करें।
