CG BREAKING : भूपेश बघेल के खिलाफ CBI ने दाखिल की रिवीजन याचिका

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CG BREAKING : CBI filed revision petition against Bhupesh Baghel

रायपुर। CG BREAKING फ़र्ज़ी सेक्स सीडी कांड में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ CBI ने स्पेशल मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप हटाने के आदेश के खिलाफ रिवीजन दायर किया है। बुधवार को CBI ने रायपुर जिला न्यायाधीश की अदालत में याचिका दाखिल की, जिसे विशेष CBI कोर्ट में भेज दिया गया है। इस मामले में अब 4 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।

CG BREAKING क्या है पूरा मामला?

यह विवाद अक्टूबर 2017 में सामने आया था, जब पूर्व मंत्री राजेश मूणत की कथित सेक्स सीडी वायरल हुई थी। इसके बाद रायपुर सिविल लाइन थाना में केस दर्ज हुआ। मामले में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल और पत्रकार विनोद वर्मा समेत कई लोगों पर साजिश रचने का आरोप लगा। सितंबर 2018 में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे भूपेश बघेल को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, कांग्रेस ने इसे भाजपा सरकार की राजनीतिक साजिश बताया था।

CG BREAKING, CBI का दावा और कोर्ट का फैसला

CBI ने दावा किया कि उसके पास आरोपियों के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं। लेकिन हाल ही में CBI की विशेष अदालत ने सभी धाराओं को हटाते हुए कहा था कि भूपेश बघेल के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई ठोस आधार नहीं है। इस फैसले के बाद भूपेश बघेल ने अपने X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर “सत्यमेव जयते” लिखा था।

CG BREAKING CBI ने क्यों दायर की रिवीजन याचिका?

CBI का कहना है कि 2018 में दाखिल चार्जशीट और सरकारी गवाहों के बयान इस केस में महत्वपूर्ण हैं। एजेंसी ने आरोप लगाया कि रिंकू खनूजा और विजय पांड्या ने मिलकर सीडी बनाई थी और इसके लिए वे मुंबई भी गए थे।

अब इस मामले में 4 अप्रैल को CBI की विशेष अदालत में सुनवाई होगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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